ग्रामीण इलाकों में घर के पास मिलेगा पेट्रोल और डीजल, दूरदराज के इलाकों में स्थापित होंगे पेट्रोल पंप

केंद्र सरकार की नई पॉलिसी के अनुसार अब कम से कम 100 पेट्रोल-पंपों की स्थापना के लिए लाइसेंस मिलेगा। साथ ही इनमें से 5 फीसदी पेट्रोल पंप दूरदराज (रिमोट) वाले इलाकों में खोलना होगा। इससे ग्रामीणों को उनके घर के पास ही पेट्रोल-डीजल मिल जाएगा। इस संबंध में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार, नए खुलने वाले पेट्रोल पंपों के संचालकों को अपने आउटलेट पर एक ग्रीन ईंधन उपलब्ध कराना होगा। इसमें सीएनजी, बायोफ्यूल्स, लिक्वीफाइड नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्वाइंट शामिल हैं। पेट्रोल पंप संचालकों को यह सुविधा 3 साल में उपलब्ध करानी होगी।



कंपनी को करना होगा 2 हजार करोड़ का निवेश
इस बदलाव के बाद भारत में फ्यूल रेटेलिंग का लाइसेंस लेने की इच्छुक कंपनियों को कम से कम 2000 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। इसमें हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या एलएनजी टर्मिनल की स्थापना में किया गया निवेश भी शामिल है। रिटेल मार्केटिंग में प्रवेश की इच्छुक कंपनी की कम से कम नेटवर्थ आवेदन के समय 250 करोड़ रुपए होनी चाहिए। आवेदन की 25 लाख रुपए की फीस तय की गई है।



शर्तें नहीं मानने पर लगेगा 3 करोड़ रुपए का जुर्माना
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में तय जगहों पर 5 फीसदी पेट्रोल पंप नहीं लगाने पर लाइसेंस लेने वाली कंपनी पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने की यह राशि 3 करोड़ रुपए प्रति पेट्रोल पंप होगी। हालांकि, कंपनी प्रति पेट्रोल पंप 2 करोड़ रुपए एडवांस जमा करके इस शर्त से बचाव कर सकते हैं। इस समय देश में आईओसी 28,237, एचपीसीएल 15,855 और बीपीसीएल 15,289 रिटेल आउटलेट का संचालन करती हैं